नगर परिषद को न्यायालय ने प्रार्थी लियाकत को फ्लेट का आधिपत्य देने का दिया आदेश
चित्तौड़गढ़। स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्य शशि माथुर, विमला सेठिया ने अपने अधिनिर्णय में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को मुख्यमंत्री जन आवास योजना मे फ्लेट का कब्जा प्रार्थी लियाकत अली को दिये जाने का आदेश दिया ।

नगर परिषद को न्यायालय ने प्रार्थी लियाकत को फ्लेट का आधिपत्य देने का दिया आदेश
चित्तौड़गढ़। स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्य शशि माथुर, विमला सेठिया ने अपने अधिनिर्णय में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को मुख्यमंत्री जन आवास योजना मे फ्लेट का कब्जा प्रार्थी लियाकत अली को दिये जाने का आदेश दिया ।
प्रकरण के अनुसार प्रार्थी लियाकत अली खान निवासी निम्बाहेडा को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 2015 में भीलो की बस्ती के पास, चित्तौड़गढ़ में एल.आई.जी. श्रेणी में बहुमंजिला प्लेट संख्या- 8-15 साईज 500 वर्गफुट का वर्ष 2016 में आवंटित किया जिसकी सम्पूर्ण राषि प्रार्थी ने नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में लोन लेकर जमा करवा दी थी। लेकिन नगर परिषद ने प्रार्थी को कहा कि आपका कापरेट एरिया (अतिरिक्त बिल अप एरिया) बढ गया है जिसकी राषि-30,499/-रू. जमा कराने का नोटिस 04.09.2018 को दिया था। प्रार्थी उक्त राशि जमा कराने के लिए नगर परिषद में गया तो उन्होने मनमानी राशि प्रार्थी के जिम्मे बकाया निकाल दी। जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता अबरार हुसैन अब्बासी के मार्फत न्यायालय में प्रार्थनापत्र में पेश कर तर्क दिया कि प्रार्थी को फ्लेट का कब्जा नही दिया गया जिसके कारण मानसिक संताप हो रहा है और सब्सीडी की राषि भी नही मिली है। प्रार्थी ने नगर परिषद में उक्त फ्लेट की बकाया राषि जमा कराने के बावजूद भी प्रार्थी को उक्त फ्लेट का भौतिक कब्जा सिपूर्द नही किया गया। नगर परिषद ने दिनांक 15.03.2024 को प्रार्थी को केवल मात्र एक पत्र कब्जे के संबंध में जारी कर दिया। प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए प्रार्थी लियाकत अली खान को दिनांक 01.04.2024 से विवादित फ्लेट का अधिपत्य देने तक 2500/-रू. मासिक के हिसाब से प्रतिकर अदा करने एवं फ्लेट की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया ।
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