अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा
In the case of kidnapping and molestation, the culprit was sentenced to 5 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 20,000
चित्तौडग़ढ़। विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायाधीश अमित सहलोत ने करीब 2 वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर 2021 को निंबाहेड़ा कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 11 वर्षीय कक्षा 6 की छात्रा का महेंद्र मीणा निवासी रठांजना द्वारा अपहरण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए महेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर बालिका को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अपहरण, छेड़छाड़ तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत चालान पेश किया। उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनाने के बाद न्यायाधीश अमित सहलोत ने आरोपी महेंद्र मीणा को दोषी मानते हुए अपहरण की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना छेड़छाड़ के आरोप में 2 वर्ष के कठोर कारावास 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थ दंड से प्राप्त 20 हजार की राशि पीडि़त प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को अदा करने का भी निर्देश दिया है
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