डाॅ वैष्णव होंगे जिला चिकित्सालय के पीएमओ सरकार ने जारी किया आदेश
चित्तौडगढ चित्तौडगढ राजकीय सांवलियाजी जिला चिकित्सालय के पीएमओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही उहापोह की स्थिति अब साफ हो गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में एक आदेश जारी कर डाॅ दिनेश वैष्णव को पीएमओ बना दिया है

चित्तौडगढ चित्तौडगढ राजकीय सांवलियाजी जिला चिकित्सालय के पीएमओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही उहापोह की स्थिति अब साफ हो गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में एक आदेश जारी कर डाॅ दिनेश वैष्णव को पीएमओ बना दिया है
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त षासन सचिव ने निशा मीना ने एक आदेश जारी किया जिसमेें कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 14393-2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन डाॅ दिनेश वैष्णव को जिला चिकित्सालय चित्तौडगढ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदन की जाती है आदेश में यह भी कहा गया है कि साथ ही डाॅ दिनेश वैष्णव अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय एवं लेख नियम 3 के तहत जिला चिकित्सालय चित्तौडगढ के कार्यालय की आहरण एवं वितरण अधिकारी की एतद शक्तियां प्रदन की जाती है, गौरतब है कि चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉ दिनेश वैष्णव को गत 22 अगस्त को राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को एपीओ किया गया था एवं उनके स्थान पर चिकित्सक डॉक्टर जयसिंह मीणा को पीएमओ लगाया गया था इस आदेश को डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी है उन्होंने एक याचिका दायर कर इस आदेश को गलत ठहराया है इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं वर्तमान पीएमओ डॉक्टर जय सिंह मीणा को नोटिस देकर जवाब मांगा है साथ ही 22 अगस्त को डॉक्टर दिनेश वैष्णव के संबंध में जो आदेश जारी किया गया उस पर रोक लगा दी है आदेश पर रोक लगाने के बाद जब तक इस मामले में निर्णय नहीं होता जिला चिकित्सालय में पीएम और डॉक्टर दिनेश वैष्णव यथावत कार्य कर सकेंगे लेकिन राजनीति कारणों से इस आदेश की पालना में कानूनी सम्मत राय के बाद सरकार ने अब यह आदेश जारी किए है
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